माननीय उच्च न्यायालय,पटना के न्यायादेश तथा अवर सचिव,बिहार विधान परिषद के द्वारा दिये गए आदेश के आलोक में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ,नगर इकाई ने की जिला परिषद के शिक्षकों की स्वैच्छिक स्थानांतरण की माँग।
जिला परिषद, बेगूसराय के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/पुस्तकालयाध्यक्ष के स्वैच्छिक स्थानांतरण की लिखित मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ,नगर इकाई के सचिव रणधीर कुमार,संघ की राज्य पार्षद बेनुजा कुमारी,आवेदक शिक्षक राजीव कुमार,मो. शाहिद इकबाल तथा चिनचिन कुमारी ने जिलाधिकारी बेगूसराय से की है। विदित हो कि स्थानांतरण की माँग को लेकर विगत जुलाई- अगस्त महीने में शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल भी की थी किन्तु फिर भी जिला परिषद नियोजन इकाई,बेगूसराय के द्वारा बैठक करने के बाद भी शिक्षकों का स्थानांतरण नही हो पाया था।
इसके बाद आवेदक शिक्षकों ने राजीव कुमार,उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, चकहमीद नदैल,बखरी के नेतृत्व में 16 शिक्षकों के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC-19659/2019 दायर किया,जिसमें माननीय उच्च न्यायालय,पटना ने दिनांक-24 सितंबर 2019 को आदेश पारित किया जिसमें सभी पेटिसनर को राहत देते हुए जिला परिषद नियोजन इकाई, बेगूसराय को 60 दिनों के अंदर आवेदित विद्यालयों में स्थानांतरित करने की बात कही है।
वहीं दूसरी और बिहार विधानपरिषद निवेदन समिति के स्थानांतरण के पूर्व के आदेश की अवहेलना करने के कारण बिहार विधानपरिषद के उप सचिव ने संबंधित नियोजन इकाई को कड़ा पत्र जारी करते हुए हरहाल में 15 अक्टूबर 2019 तक अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत आवेदक शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण करने का आदेश दिया है। जिसमें बेगूसराय सहित बिहार के कई जिले शामिल हैं।
इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकाकर्ता राजीव कुमार ने बताया कि अगर 15 अक्टूबर या कोर्ट के आदेशानुसार 60 दिनों के अंदर जिला परिषद, बेगूसराय के शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण नही होता है तो ये माननीय उच्च न्यायालय तथा निवेदन समिति,बिहार विधानपरिषद के आदेश की अवहेलना होगी।
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